न्यायमूर्ति RMT टीका रमन और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पीठ ने पारिवारिक अदालत में पति द्वारा दायर तलाक याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही. पति ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शादी से पहले ही उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और उसने इस तथ्य को छुपाया था. इसलिए, बच्चे को जन्म देने की क्षमता पत्नी में नहीं थी. पारिवारिक अदालत में बताया गया कि शादी से पहले पत्नी में कैंसर के कोई लक्षण नहीं थे. इसलिए, पति की याचिका खारिज कर दी थी.
from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/JN8F0Ks
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें
(
Atom
)
विशिष्ट पोस्ट
न नेम न फेम फिर भी मिली अपार शोहरत...सोशल मीडिया की नई सेंसेशन हैं चुन्नी देवी
Bihar Viral News: सोशल मीडिया में सेंसेशन बनकर चर्चा में आए 'कच्चा बादाम" गाने ओरिजिनल गायक भुवन बडायकर, मधुर धुन वाली राणु मंडल और...
0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें