पत्नी नहीं बन सकेगी मां, पता चलते ही पति पहुंच गया कोर्ट, HC ने किया यह काम

न्यायमूर्ति  RMT टीका रमन और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पीठ ने पारिवारिक अदालत में पति द्वारा दायर तलाक याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही. पति ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शादी से पहले ही उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और उसने इस तथ्य को छुपाया था. इसलिए, बच्चे को जन्म देने की क्षमता पत्नी में नहीं थी. पारिवारिक अदालत में बताया गया कि शादी से पहले पत्नी में कैंसर के कोई लक्षण नहीं थे. इसलिए, पति की याचिका खारिज कर दी थी.

from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/JN8F0Ks
Share on Google Plus

About mahesh shende

0 Comments:

एक टिप्पणी भेजें

विशिष्ट पोस्ट

'सनी देओल ने देर रात फोन पर....', Batwara 1947 एक्ट्रेस Preity Zinta कभी नहीं भूलीं वो दिन; डायरी में लिखी बात

'बंटवारा: 1947' के प्रमोशन के दौरान प्रीति जिंटा ने एक ऐसा इंसिडेंट शेयर किया, जब सनी देओल ने रात में उन्हें एक हरकत के लिए बुरी तरह...