Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाएगी. चीफ जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेबी को कानून के अनुसार अपनी जांच को एक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए. इस मामले में जांच सेबी से हटाने की जरूरत नहीं है. पीठ ने बाजार नियामक को तीन महीने में लंबित दो जांचें पूरी करने के लिए कहा.
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